महिला ने लगाए गंभीर आरोप, सहायक जेल अधीक्षक कोर्ट के आदेश पर जेल भेजे गए
डीएनबी भारत डेस्क
समस्तीपुर: दलसिंहसराय उपकारा के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार को एक महिला द्वारा कथित शादी कर यौन शोषण, मारपीट और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में उन्ही के जेल में बंद होना होगा। पीड़िता, जो दो बच्चों की मां है ने अपनी शिकायत में कहा है कि तलाक की प्रक्रिया के दौरान गया जी कोर्ट में उसकी मुलाकात आदित्य कुमार से हुई थी।

बातचीत के दौरान नजदीकियां बढ़ीं और वर्ष 2022 में आरोपी ने उसके घर स्थित मंदिर में शादी का झांसा देकर संबंध स्थापित कर लिए। महिला का दावा है कि आरोपी उसे गया जी स्थित सरकारी आवास पर करीब तीन वर्ष तक पत्नी बनाकर रखता रहा और उसके बच्चों व परिजनों से भी घुल-मिल कर पारिवारिक तस्वीरें खिंचवाने तक का काम किया, जिससे उसे वैवाहिक रिश्ते पर पूरा भरोसा हो गया। बाद में आदित्य कुमार का तबादला दलसिंहसराय उपकारा में होने के बाद महिला अपने बच्चों के साथ मायके चली गई।
दीपावली पर बुलावे पर जब वह दलसिंहसराय पहुंचकर सरकारी आवास में रहने लगी, इसी दौरान दोनों के बीच विवाद गहरा गया। महिला का आरोप है कि 30 नवंबर को आरोपी की एक अन्य युवती से नजदीकी की जानकारी मिलने के बाद विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। अगले दिन आरोपी के माता-पिता द्वारा भी गाली-गलौज एवं हाथापाई कर उसे बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने डायल 112 पर सूचना देकर थाने में आवेदन दिया। जिसके आधार पर झूठी शादी, यौन शोषण, मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसे पत्नी का दर्जा देने से इनकार कर रहा था और रुपए लेकर समझौता करने का दबाव डाल रहा था।
दूसरी ओर आदित्य कुमार के पिता ने पलटवार करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि संबंधित महिला पहले से विवाहित है और रुपये की ठगी के इरादे से उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लगाए गए सभी आरोपों को साजिश बताते हुए महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। दोनों पक्षों की एफआईआर के बाद पुलिस ने जांच तेज की और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के क्रम में आदित्य कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बाद में उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम की रिपोर्ट